बाबरी ढांचे के विध्वंस के 28 साल बाद सभी 32 आरोपियों को सीबीआई कोर्ट ने बरी किया, जज ने कहा फोटो से कोई आरोपी साबित नहीं हो जाता


बाबरी ढांचे के विध्वंस के 28 साल बाद आज सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आया। विशेष सीबीआई अदालत के जज सुरेन्द्र यादव की सुनवाई में 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी किया गया।


लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़े। जबकि आरोपी चंपत राय और बजरंग दल के प्रकाश शर्मा समेत बाकि 26 आरोपी कोर्ट रूम में मौजूद थे।


बता दे, 6 दिसंबर 1992 के दिन अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचा ढहा दिया गया था। बाबरी विध्वंस केस में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, बाला साहेब ठाकरे, राम विलास वेदांती और उमा भारती समेत 49 आरोपी बनाए गए थे, इनमें से अब सिर्फ 32 आरोपी ही जीवित हैं. बाबरी विध्वंस केस के आरोपी डॉक्टर राम विसाल वेदांती कह चुके हैं कि इस केस में उन्हें उम्रक़ैद मिले या फांसी, ये उनका सौभाग्य होगा।


बरी की राय आते ही बीजेपी समर्थकों उल्लाश मनाना शुरू कर दिया।


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