ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई,आरोप है कि राज्यसभा के निर्वाचन के दौरान नामांकन पत्र दाखिला में कुछ तथ्य छिपाए


मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में शुक्रवार को राज्यसभा सांसद के रूप में हाल ही में निर्वाचित ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता गोविंद सिंह की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा के निर्वाचन के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करते समय कुछ तथ्य छिपाए गए। इस आधार पर सिंधिया के निर्वाचन को चुनौती दी गई है।


याचिका में कहा गया है कि साल 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था, लेकिन अब वह कांग्रेस में नहीं हैं और भाजपा से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं।


लेकिन अपने नामांकन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस मामले को छुपाया है, जो नियमों का साफ उल्लंघन है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यसभा चुनाव शून्य घोषित किया जाना चाहिए। फिलहाल हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर हो चुकी है। इस मामले पर अब जल्द ही सुनवाई होगी।


कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने वाले राजनीति को व्यवसाय समझते हैं: गोविंद सिंह


गोविंद सिंह ने याचिका दायर करने के बाद मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में वही लोग जा रहे हैं, जो राजनीति को जनसेवा नहीं, व्यवसाय समझते हैं। उनका इशारा उन सिंधिया समर्थक 22 विधायकों और बाद में छोड़कर तीन और विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे।


 


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