बस्ती । लाकडाउन के चलते जनपद में नगरीय, अर्धनगरीय, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत निर्माण कार्य पूर्णतया प्रतिबंधित किया गया था, वर्तमान में जनहित के दृष्टिगत व्यक्तिगत निर्माण कार्य पर लगाए गए प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। उक्त बात की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन नें बताया है कि हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर व्यक्तिगत निर्माण कार्य प्रातः 7:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुसंगत प्रोटोकॉल तथा लॉक डाउन के नियमों का पूर्णतया पालन करते हुए किया जा सकता है।
सोशल डिस्टेंस का पालन कर निजी निर्माण कार्य शाम 7 बजे तक किए जा सकेंगे:- जिलाधिकारी बस्ती