लखनऊ। देशभर में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा है। इसका चौथा चरण 18 मई से शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में मास्क न पहनने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मास्क न लगाने या मुंह ढंककर न निकलने पर 500 रुपया तक और लॉकाडाउन का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ेगी।
लॉकडाउन 4 के लिए यूपी में तैयारी
प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में मास्क लगाकर न निकलने पर पहली और दूसरी बार 100 रुपए व तीसरी बार 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन कर घर से बाहर निकलने पर पहली बार 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा वहीं दूसरी बार उल्लंघन करने पर 500 से 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने जानकारी दी कि दोपहिया वाहन पर एक शख्स सफर कर सकता है। अगर दो शख्स दोपहिया वाहन पर सफर करते पाये गये तो पहली बार में उनको 250 रुपए, दूसरी बार में 500 रुपए और तीसरी बार नियम का पालन नहीं करने पर 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही लाइसेंस कैंसिल करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में अमित मोहन प्रसाद ने यह भी बताया कि अगर किसी को दोपहिया वाहन चलाना नहीं आता है तो वह पीछे बैठकर ऑफिस या आवश्यक काम के लिए बाहर निकल सकते हैं लेकिन इसके लिए पहले प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। वाहन पर बैठने वाले को हेलमेट और मास्क दोनों लगाना पड़ेगा।
अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर पहली और दूसरी बार में 100 रुपए व तीसरी बार 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। जुर्माने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर को अधिकृत किया गया है।