मुख्यमत्री रोजगार योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत10 से25लाख तक लोन अनुमन्य,18से50की उम्र के लोग पात्र है:-डीएम

एनबस्ती 13 मई 2020 सू0वि0,  वैष्विक महामारी कोविड-19 के कारण प्रदेष में लाॅकडाउन से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक व्यक्तियों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विभाग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामोद्येाग रोजगार योजना संचालित है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। 
उनहोने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्येाग रोजगार योजना में ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो तथा 50 वर्ष के बीच हो, के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्व उद्यम स्थापना हेतु रू0 10.00 लाख तक का ऋण राष्ट्रीयकृत बैकों से उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें सामान्य वर्ग को प्रोजेक्ट कास्ट का 10 प्रतिषत तथा आरक्षित वर्ग को 5 प्रतिषत स्वंय का अषंदान बस्ती 13 मई 2020 सू0वि0,  वैष्विक महामारी कोविड-19 के कारण प्रदेष में लाॅकडाउन से उत्पन्न विषम परिस्थितियों में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक व्यक्तियों को स्थानीय स्तर पर



स्वरोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विभाग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामोद्येाग रोजगार योजना संचालित है। उक्त जानकारी जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दी है। 
उनहोने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्येाग रोजगार योजना में ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो तथा 50 वर्ष के बीच हो, के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्व उद्यम स्थापना हेतु रू0 10.00 लाख तक का ऋण राष्ट्रीयकृत बैकों से उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें सामान्य वर्ग को प्रोजेक्ट कास्ट का 10 प्रतिषत तथा आरक्षित वर्ग को 5 प्रतिषत स्वंय का अषंदान लगाना अनिवार्य है। आन लाईन आवेदन Mukhya Mantri Gramodyog Rojgar yajna e-Portal  पर किया जा सकता है।



उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में रू0 25.00 लाख तक के ऋण राष्ट्रीयकृत के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते है। 18 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार पुरूष/महिला उद्यम स्थापना हेतु आन लाईन आवेदन कर सकते है।जिसमें सामान्य वर्ग को प्रोजेक्ट कास्ट का 10 प्रतिषत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाये, विकंलाग एवं भूतपूर्व सैनिक) को 5 प्रतिषत स्वंय का अषंदान लगाना अनिवार्य है। आवेदन आनलाईन Kviconline.gov.in में क्लिक करते हुए PMEGP e-Portal पर किया जा सकता है। 
उन्होने बताया कि  उक्त दोनों योजनाओं में आनलाईन आवेदन की हार्डकापी (प्रिंटेड प्रति) के साथ सभी अपेक्षित कागजातों की छायाप्रति जिला ग्रामोद्येाग अधिकारी कार्यालाय-निकट विकास भवन परिसर बस्ती में जमा किया जाना अनिर्वाय है। 
- बस्ती में जमा किया जाना अनिर्वाय है। 
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