लखनऊ 29 मई। सचिव एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, डाॅ0 रोशन जैकब ने सभी जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वह नदी तल के उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टों की देय मासिक किश्तों का आनलाईन प्रक्रिया से भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होने बताया कि उपखनिज बालू/मोरम के खनन पट्टों पर देय धनराशि के सम्बन्ध में पंचम अनुसूची के अनुसार मासिक किश्तें निर्धारित करते हुये उनका आॅनलाईन प्रीपेड भुगतान विभागीय ई0एम0एम0 11 पोर्टल upmines.upsdc.gov.in पर दिनांक 01 जून 2020 से किया जायेगा। पूर्व मंे यह किश्तें त्रैमासिक जमा की जाती थीं, जिन्हे अब मासिक कर दिया गया है।
डाॅ0 जैकब ने बताया कि मासिक किश्त माह के प्रथम दिवस को देय होगी। मासिक किश्त के समतुल्य मात्रा पूर्ण होने या महीने के अंतिम तिथि जो भी पहले हो, के उपरान्त अभिवहन पास जनित नहीं हो सकेगा। परिहार धारक, अगली मासिक किश्त का अग्रिम भुगतान करने के उपरान्त ही अभिवहन पास जनित कर सकेगा। उन्होने बताया मासिक किश्त कि आॅनलाईन भुगतान की प्रक्रिया से जिलों में व खनन निदेशालय स्तर पर अनुश्रवण व समीक्षा में तो आसानी होगी ही तथा इसमें पट्टेदारों को भी सुगमता होगी। -बी0एल0 यादव
वेबवार्ता