शासन के निर्देशानुसार जनपद में प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासियों का चिन्हांकन कर अस्थायी राशन कार्ड बनवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्र में सम्बंधित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी को तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर निकाय के कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में खण्ड विकास अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सत्यापनकर्मियों द्वारा इस आशय की पुष्टि की जा रही है कि प्रवासी मजदूर के नाम से अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम से राशन कार्ड जारी नहीं है। खाद्यान्न का वितरण केवल उन्हीं प्रवासियों को किया जायेगा जिनके नाम से किसी योजना का राशन कार्ड जारी नहीं है। जिन प्रवासी मजदूरों के नाम से राशन कार्ड जारी नहीं है उनका चिन्हांकन कर अस्थायी राशन कार्ड जारी कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बंधित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर निकाय के कर्मचारियों द्वारा सत्यापन का कार्य किया जा रहा है, फिर भी इच्छुक प्रवासी मजदूर स्वयं अपना नाम शामिल कराये जाने हेतु सम्बंधित से सम्पर्क कर अपना नाम शामिल करा सकते हैं। इस हेतु यह आवश्यक है कि वास्तविक मोबाइल नम्बर तथा आधार कार्ड जारी होने की स्थिति में आधार कार्ड अवश्य उपलब्ध करायें, आधार कार्ड न होने की स्थिति में ही अन्य परिचय-पत्र प्रस्तुत करें।
जनपद में प्रवासी/अवरूद्ध प्रवासियों का चिन्हांकन कर अस्थायी राशन कार्ड बनवाये जाने की प्रकिया प्रारम्भ, प्रवासी नाम दर्ज कराए :- डीयसओ