कोरोना वायरस के कारण लाकडाउन के दौरान जिले में न्यायालय सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय एससीएसटी एक्ट, ईसी एक्ट, पाक्सो एक्ट, गैगेस्टर एक्ट तथा मुख्य न्यायिक मजिस्टेट के न्यायालय संचालित होंगे।
उक्त जानकारी जनपद न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश तिवारी ने दी है कि सभी न्यायालय वर्चुअल रूप में जिट्सी ऐप के माध्यम से संचालित होंगे।
उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, कर्मचारी कोरोना वायरस के प्रोटोकाल, सामाजिक दूरी, मास्क एवं सेनेटाईजर का प्रयोग करेंगे। उन्होने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर ई-मेल efilingbasti@gmail.com तैयार किया गया है, जिस पर जमानत प्रार्थना पत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि अधिवक्ता एवं वादकारियों की सहायता के लिए हेल्प लाईन नम्बर-05542-245914 तथा मो0नं0-9335348447 संचालित किया गया है। न्यायालय परिषर में केवल उन्ही अधिवक्ताओं को प्रवेश की अनुमति होंगी, जिनके मुकदमें उस तिथि को न्यायालय में निर्धारित होंगे। वादकारी एवं अन्य प्रतिनिधियों का न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगा।