बस्ती:-दूसरे जिले में जाने के लिए डीएम की अनुमति जरूरी,विभिन्न प्रकार के कार्यों के दिशा निर्देश डीएम ने जारी किया


बस्ती कोरोना वायरस के कारण  लॉकडाउन के दौरान दूध, फल, सब्जी एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम स्टेप डिलीवरी जारी रहेगी। उक्त निर्देश जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने दिए हैं। लॉक डाउन-3 आगामी 17 मई तक बढ़ाए जाने के बाद जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को सजग और सक्रिय रहना होगा ताकि आपसी विवादों को विशेष रूप से भूमि विवादों को प्रभावी ढंग से निस्तारित किया जा सके।


        उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान यह उद्देश्य है कि कम से कम लोग घर से बाहर निकले और उनकी जरूरत की वस्तुएं उन तक पहुंचा दी जाए। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकेगा, साथ ही संक्रमण से आदमी को बचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। पुलिस विभाग सुनिश्चित करें कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग तथा दुकानों के खुलने एवं बंद होने के समय का पालन हो सके।
         उन्होंने कहा कि कोटे की दुकानें भी प्रात: 7:00 बजे से खोलें तथा 2:00 बजे तक बंद हो जाएं, केवल बैंक प्रातः 10:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा अन्य दुकानों को खुलने का समय प्रातः 7:00 बजे से 2:00 बजे तक होगा।
          उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन से बाहर चिकित्सा क्लिनिक खोलने तथा औद्योगिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए अनुमति दी जाएगी। इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसी प्रकार सार्वजनिक उपयोग के निर्माण कार्य की भी अनुमति दी जाएगी। व्यक्तिगत निर्माण कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
      उन्होंने कहा कि जन सामान्य का आवागमन अपराह्न 2:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। टैक्सी या कैब की सेवा लेकर एक ड्राइवर एवं दो यात्रियों सहित जनपद की सीमा के अंदर प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक आवागमन की अनुमति रहेगी। साथ ही व्यक्तिगत वाहन के भी परिचालन की सशर्त अनुमति दी जाएगी।
         उन्होंने कहा कि एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने की अनुमति लेकर जाया जा सकेगा। इसके लिए उनके कार्यालय में आवेदन करना होगा। दो पहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति चल सकेगा पीछे की सीट पर बैठाकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। दो पहिया वाहन चालकों को भी उनके कार्यालय से अनुमति लेनी होगी।
        उन्होंने कहा कि जनपदीय एवं अंतर्जनपदीय सरकारी या निजी बस का परिचालन बंद रहेगा, केवल उन्हीं बसों को अनुमति रहेगी जो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान सेवा कार्य में लगे हो।
       उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर भी सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टिट्यूट, पूर्णतया बंद रहेंगे। प्रशासन द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को छोड़कर शेष सभी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल परिसर, थिएटर मनोरंजन पार्क, बार एवं सभागार सभी बंद रहेंगे। सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामूहिक गतिविधियां बंद रहेंगे।
        बैठक में एडीएम रमेश चंद्र, अपर पुलिस अधीक्षक पंकज, डॉ० संजय कुमार त्रिपाठी, संजय श्रीवास्तव, रमन मिश्र, सीमा वर्मा, संतोष कुमार, नवीन कुमार, डॉ० अश्वनी तिवारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी गण उपस्थित रहे।


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