नई दिल्ली: देशभर में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है. आपको इस बीच चिंता हो रही होगी कि अगर इस लॉकडाउन के बीच बीमा का प्रीमियम नहीं भरा तो वो लैप्स न हो जाए. लेकिन आपके इस चिंता का समाधान आ चुका है. आप अगर लॉकडाउन के समय प्रीमिय म नहीं भी भरें तो भी आपका बीमा लैप्स नहीं माना जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आपको एक बड़ी राहत देने का फैसला किया है.
कोई भी बीमा 21 अप्रैल तक लैप्स नहीं होगा
वित्त मंत्रालय ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों ने अपने मोटर व्हीकल की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी को रीन्यू नहीं करा पाए वो 21 अप्रैल तक प्रीमियम भर के रिन्यू करा सकते हैं. यानि किसी की पॉलिसी 25 मार्च को लैप्स कर रही होगी और पेमेंट नहीं हो पाई तो भी पॉलिसी लैप्स नहीं मानी जाएगी. बल्कि 21 अप्रैल तक पैसा भर कर वो पॉलिसी कंटीन्यू रख सकते हैं.
एंश्योरेंस एक्ट में किया गया है बदलाव
लॉकडाउन के बीच बैंकिंग नहीं कर पाने और कैश जमा नहीं कर पाने की मजबूरी के बीच वित्त मंत्रालय ने इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव कर दिया है. इस बदलाव को नोटिफाई भी कर दिया है. इस बाबत सभी कंपनियों को निर्देश भी दे दिए हैं. जानकारों का कहना है कि 25 मार्च से 14 अप्रैल की अवधि के बीच ऐसे कई लोग हैं जो एक तरह से फंस गए हैं. इस वजह से वे अपनी पॉलिसी रीन्यू नहीं करा पाए. सरकार ने ऐसे में व्यवहारिक दिक्कत को देखते हुए ये बदलाव किया है. इससे पहले सरकार टैक्स भरने की तारीख आगे बढ़ाने के अलावा गरीब तबकों को राहत पैकेज देने और तीन महीने की लोन इंस्टालमेंट टालने जैसी सुविधा दे चुकी है,
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए ही पूरे देश में लॉकडाउन का फैसला लिया है. इस दौरान किसी भी आम नागरिक को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है. केवल जरूरी चीजों से जुड़े लोगों को ही घर से बाहर जाने की इजाजत है.